Divyang Pension Yojana 2022

 Divyang Pension Yojana

Divyang Pension Yojana

Divyang Pension Yojana 2022

राज्य द्वारा चल रहे जन-वर्ग से राज्य के लोग अलग-अलग तरह के रोग से निपटने में मदद कर रहे हैं। यूपी सरकार चलाने वाले Divyang Pension Yojana 2022 बारे में बता रहे हैं Divyang Pension Yojana जिसके तहत शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति को सरकार की ओर से हर माह 1000 रुपये की पेंशन राशी दी जाती है.
यह पेंशन योजना राज्य सरकार की ओर से जा रही है। अपने अंग खो चुके हैं उन्हें सरकार की ओर से पेंशन दिया जाता है.

How To Apply For Divyang Pension Yojana? दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

Divyang Pension Yojana लिए आवेदन हेतु सबसे पहले सामाजिक कल्याण विभाग के आधिकारिक वेबसाइट https://sspy-up.gov.in/  पर आवेदन करना होगा. इसमें आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से की जा रही है. इसके बाद आपकी पेंशन आपके खाते में भेज दी जाती है

Divyang Pension Yojana लाभ उठाने के लिए

  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए गरीब गरीब वर्ग का होना चाहिए। 
  • आर्थिक क्षेत्र के विकास के क्षेत्र के विकास के साथ ही, विकास के अवसर भी विकसित होते हैं। ️ 
  • अगर️ अगर️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️° आप अधिक जानकारी के लिए निचे पढ़ सकते हैं और क्लिक करें जानकारी प्राप्त करें:- http://uphwd.gov.in/hi/page/state-government-schemes

Divyang Pension Yojana Important Things

  1. आवेदक की उम्र 18 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए.
  2. आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए.
  3. आवेदक न्यूनतम 40 फीसदी की दिव्यांगता होना चाहिए
  4. एप्लिकेंट वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, समाजवादी पेंशन अथवा ऐसी ही किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पेंशन/अनुदान/ सहायता पाने वाला व्यक्ति और राजकीय संस्थाओं/गृहों में निःशुल्क भरण पोषण पाने वाले व्यक्ति पात्र नहीं होना चाहिए.
  5. दिव्यांग व्यक्ति यदि तीन पहिया या चार पहिया या किसी भी वाहन का मालिक है तो इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकता.

Divyang Pension Yojana Documents Required दिव्यांग पेंशन योजना दस्तावेज आवश्यक

  1. आधार कार्ड
  2. आयु प्रमाण पत्र
  3. आवेदक का आधार कार्ड
  4. आयु प्रमाण पत्र
  5. आईडी पहचान पत्र
  6. आईडी निवास प्रमाण पत्र
  7. मोबाइल नंबर
  8. Income प्रमाण पत्र
  9. दिव्यांगता प्रमाण पत्र की विधिवत प्रमाणित प्रतिलिपि
  10. बैंक खाता बुक
  11. पासपोर्ट साइज फोटो पहचान पत्र
  12. निवास प्रमाण पत्र
  13. मोबाइल नंबर
  14. आय प्रमाण पत्र
  15. दिव्यांगता प्रमाण पत्र की विधिवत प्रमाणित प्रतिलिपि
  16. बैंक अकाउंट पासबुक
  17. पासपोर्ट साइज फोटो

Divyang Pension Yojana आवेदन कैसे करें दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें


उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग विकलांगों के लिए पेंशन योजना लागू कर रहा है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए वेबसाइट sspy-up.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा। इसके बाद इस योजना के तहत मिलने वाली पेंशन आपके बैंक खाते में जमा होती रहेगी।
अगर आपकी इतनी वार्षिक आय है, Divyang Pension Yojana आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा
दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ केवल गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को ही मिलता है। समाज कल्याण विभाग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक आय 46080 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 56460 रुपये होनी चाहिए। साथ ही इस योजना से संबंधित सभी जानकारी उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर प्राप्त कर सकते हैं। (दिव्यांग पेंशन योजना)

इन बातों का रखें खास ध्यान 

आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए और कम से कम 40% विकलांगता वाला होना चाहिए। इस योजना का लाभ उठाने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। इसके अतिरिक्त, आवेदक वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, समाजवादी पेंशन या ऐसी किसी भी योजना के तहत पेंशन/अनुदान/सहायता प्राप्त करने वाले किसी अन्य व्यक्ति और सरकारी संस्थानों/घरों में मुफ्त निर्वाह के लिए पात्र नहीं होगा।

Divyang Pension Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • उम्र का सबूत
  • आईडी कार्ड
  • निवासी प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • आय का प्रमाण
  • विकलांगता प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति
  • बैंक खाता पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो

Divyang Pension Yojana आवेदन कैसे करें?

यूपी पेंशन योजना के लिए सबसे पहले सामाजिक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जाएं। https://spy-up.gov.in/ पर निम्नलिखित का पालन करें। जन सुविधा जन सुविधा जन सुविधा/लोकवाणी/इंटरनेट के माध्यम से sspy-up.gov.in पर जा सकता है और ई-आवेदन की स्थिति भी प्राप्त हो सकती है। पेश किए गए प्रक्रिया के प्रक्रिया के बाद के ऑपरेशन के लिए बैंक में लेखा में पेश किया जाता है।

Divyang Pension Yojana क्या है

 
गरीबी की रेखा (वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में रू. 46080/- और शहरी क्षेत्रों में रू. 56460/- प्रति परिवार प्रति-वर्ष निर्धारित है) की परिभाषा के अन्दर आने वाले दिव्यांगजन अनुदान के पात्र होंगे. (अनुदान प्राप्त करने के लिए जिले के प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रमाण-पत्र मान्य होगा). आप ज्यादा जानकारी के लिए http://uphwd.gov.in/hi/page/state-government-schemes पर जाकर अधिक जानकारी ले सकते हैं.

Divyang Pension Yojana ध्यान रखने वाली बातें

  • आवेदक की उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए.
  • आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना आवश्यक है.
  • न्यूनतम 40 फीसदी की दिव्यांगता हो.
  • एप्लिकेंट वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, समाजवादी पेंशन अथवा ऐसी ही किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पेंशन/अनुदान/ सहायता पाने वाला व्यक्ति और राजकीय संस्थाओं/गृहों में निःशुल्क भरण पोषण पाने वाले व्यक्ति पात्र नहीं होना चाहिए.
  • आय: आवेदक या उसके परिवार की वार्षिक आय गरीबी की रेखा (वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में रू0 46080/- और शहरी क्षेत्रों में रू0 56460/- प्रति परिवार प्रति-वर्ष निर्धारित है) की परिभाषा के अन्दर आने वाले दिव्यांगजन अनुदान के पात्र होंगे.
  • दिव्यांग व्यक्ति यदि तीन पहिया या चार पहिया या किसी भी वाहन का मालिक है तो इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकता.

Divyang Pension Yojana के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज़

  • आधार कार्ड
  • आयु प्रमाण पत्र 
  • पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • आय प्रमाण पत्र 
  • दिव्यांगता प्रमाण पत्र (Disability Certificate) की विधिवत प्रमाणित प्रतिलिपि
  • बैंक खाता बुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो 

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